कारखाने में सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर 10 अपराधिक प्रकरण दर्ज,11.83 लाख रुपये का अर्थदंड

औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की कार्रवाई, अगस्त-सितंबर में श्रम न्यायालय ने 12 प्रकरणों में कारखाना प्रबंधन पर लगाया जुर्माना

रायगढ़, 12 अक्टूबर 2026/ जिले में स्थापित कारखानों में सुरक्षा मानकों और श्रम कानूनों के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करने के लिए औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग द्वारा कार्रवाई की जा रही है। निरीक्षण के दौरान विभिन्न उल्लंघन पाए जाने पर अगस्त और सितंबर 2026 में 10 आपराधिक प्रकरण श्रम न्यायालय, रायगढ़ में दायर किए गए हैं। वहीं, इन दोनों महीनों में श्रम न्यायालय ने कारखाना प्रबंधन को दोषी पाते हुए 12 प्रकरणों में कुल 11 लाख 83 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया है।
उप संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा रायगढ़ श्री राहुल पटेल ने बताया कि कारखानों में सुरक्षा संबंधी प्रावधानों के उल्लंघन पर कारखाना अधिनियम, 1948, छत्तीसगढ़ कारखाना नियमावली, 1962 तथा भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम, 1996 एवं संबंधित नियमों के तहत कार्रवाई की जाती है। इसके अंतर्गत कारखानों के अधिभोगियों, प्रबंधकों और संबंधित जिम्मेदार व्यक्तियों के विरुद्ध प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं।

अगस्त-सितंबर में 10 प्रकरण न्यायालय में दायर

अगस्त 2026 में चार और सितंबर 2026 में छह आपराधिक प्रकरण दायर किए गए। इनमें एनआरव्हीएस स्टील लिमिटेड, जिंदल पैंथर सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड, एमएसपी स्टील एंड पावर लिमिटेड, मांशिवा स्टील एंड एलॉयज एलएलपी, जिंदल स्टील लिमिटेड, अंजनी स्टील लिमिटेड तथा सिंघल स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड से संबंधित मामले शामिल हैं। प्रकरण कारखाना अधिनियम तथा निर्माण श्रमिकों की सुरक्षा और सेवा शर्तों से जुड़े कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन के संबंध में दायर किए गए हैं।

12 प्रकरणों में 11.83 लाख रुपये का अर्थदंड

श्रम न्यायालय द्वारा अगस्त 2026 में महालक्ष्मी कास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड पर एक लाख रुपये तथा सुनील इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। सितंबर 2026 में सुनील इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर 50 हजार रुपये, मांशिवा स्टील एंड एलॉयज एलएलपी पर 75 हजार रुपये, रायगढ़ इस्पात एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड पर 50 हजार रुपये, जिंदल पैंथर सीमेंट प्राइवेट लिमिटेड पर आठ हजार रुपये तथा एमएसपी स्टील एंड पावर प्राइवेट लिमिटेड के दो प्रकरणों में 50-50 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया। इसके अतिरिक्त एस.एस. स्टील एंड पावर पर डेढ़ लाख रुपये, एनआरव्हीएस स्टील लिमिटेड पर एक लाख रुपये, श्री रूपणाधाम स्टील प्राइवेट लिमिटेड पर एक लाख रुपये तथा नर्मदा आयरन एंड स्टील प्राइवेट लिमिटेड पर तीन लाख रुपये का अर्थदंड लगाया गया। विभाग द्वारा कारखानों में सुरक्षा नियमों के पालन और श्रमिकों के लिए सुरक्षित कार्य वातावरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से निरीक्षण एवं वैधानिक कार्रवाई की जा रही है।

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EDITOR-PRAMOD YADAV
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